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वकालतनामे में एआईबीई स्थिति का उल्लेख अनिवार्य किया जाए: सुप्रीम कोर्ट  6 मई, 2025 

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सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिक पारदर्शिता और नियामक अनुपालन चाहता है।

नई दिल्ली, 6 मई — सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को 2010 के बाद पंजीकृत वकीलों के लिए वकालतनामा में अपनी अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) की स्थिति का खुलासा करना अनिवार्य कर देना चाहिए। कोर्ट का मानना ​​है कि इस कदम से कानूनी अभ्यास मानदंडों के साथ बेहतर पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित होगा।

यह सुझाव भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कानूनी शिक्षा और नामांकन प्रक्रियाओं में नियामक उपायों पर सुनवाई के दौरान दिया।

सीजेआई खन्ना ने कहा, “आप वकालतनामा में ही यह बताना अनिवार्य क्यों नहीं करते कि एआईबीई पास हुआ है या नहीं? आप बीसीआई हैं। आप पूरी तरह से एक आत्मा हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो यह अधिवक्ता अधिनियम के तहत कदाचार होगा।”

अखिल भारतीय बार परीक्षा 2010 में शुरू की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के संविधान पीठ के फैसले ने पुष्टि की कि भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए AIBE पास करना आवश्यक है। उस फैसले ने अंतिम वर्ष के कानून के छात्रों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी, एक ऐसा कदम जिसे BCI ने बाद में अधिसूचनाओं के माध्यम से औपचारिक रूप दिया।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि वकालतनामे में नामांकन संख्या के साथ एआईबीई का विवरण शामिल करने से योग्य और अयोग्य चिकित्सकों के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी, जिससे अधिवक्ता अधिनियम के तहत वैधानिक आदेश को बल मिलेगा।

सुनवाई के दौरान नामांकन शुल्क का मुद्दा भी उठा। न्यायालय ने बीसीआई से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या वह विधि छात्रों और संस्थानों से शुल्क वसूली से संबंधित 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का इरादा रखता है।

फिलहाल, यह मामला तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि बीसीआई शुल्क मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देती।

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